अब अमेरिका में नागरिकता के लिए, केवल जन्म प्रमाणपत्र काफी नहीं
अमेरिकी अपीली अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति को असंवैधानिक ठहराया है जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की प्रक्रिया को सीमित किया जा रहा था। यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की कठोर इमिग्रेशन नीतियों के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि मामला अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, जहां अंतिम निर्णय होगा।
ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब केवल जन्म प्रमाणपत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक था या उसके पास कानूनी स्थायी निवास का दर्जा (ग्रीन कार्ड) था। इस नीति का उद्देश्य कथित तौर पर “एंकर बेबीज़” यानी उन बच्चों की नागरिकता को रोकना था जिनके माता-पिता अवैध प्रवासी होते हैं।
नई नीति के लागू होने के बाद, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नियमों में बदलाव का संकेत दिया है। अब सोशल सिक्योरिटी नंबर जारी करने के लिए आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे। माता-पिता को नागरिकता प्रमाणपत्र, अमेरिकी पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे ताकि यह साबित हो सके कि उनका बच्चा कानूनी रूप से अमेरिकी नागरिकता का हकदार है।
हालांकि, यह आदेश उन बच्चों पर लागू नहीं होगा जो इस नीति के लागू होने से पहले पैदा हुए हैं। नागरिक अधिकार संगठनों और प्रवासी समूहों ने इसे अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन बताया है, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वचालित रूप से नागरिक माना जाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अमेरिका की नागरिकता व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपीली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, तो ट्रंप की नीति स्थायी रूप से रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना, तो लाखों लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल यह मामला अमेरिकी समाज में गहराई से विभाजन पैदा कर रहा है और इमिग्रेशन पॉलिसी पर फिर से तीखी बहस शुरू हो गई है।


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