इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को तोशा खाना मामले में राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निलंबित कर दिया और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सजा निलंबित करने की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि तोशा खाना मामले में इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उन पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। तोशा खाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जो सजा सुनाई है, वह जज का पक्षपातपूर्ण फैसला है। यह पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई के मुंह पर तमाचा है। इसके साथ ही यह न्याय और उचित प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा है।
5 अगस्त को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना मामले में इमरान खान को तीन साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर अटक जेल में डाल दिया गया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग ने तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया था।
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने 2018 से 2022 तक अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान विदेशों से कम कीमत पर बहुमूल्य उपहार प्राप्त किए और फिर इन उपहारों को 635,000 डॉलर में बेच दिया। इमरान खान के तोहफों में सऊदी अरब की एक बेशकीमती घड़ी शामिल है, जिस पर काबा का मॉडल है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 60-65 करोड़ रुपये आंकी गई है।