आदित्यनाथ पर मुक़दमा होगा या नहीं, आज फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आदित्यनाथ पर 15 साल पुराने मामले में मुक़दमा दर्ज करने को लेकर आज फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विराजमान सीएम आदित्यनाथ पर 15 साल पुराने एक मामले में मुक़दमा दर्ज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर 15 साल पहले भड़काऊ और नफरती भाषण देने का आरोप है लेकिन इस मामले में उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी गयी थी. यूपी सरकार की ओर से लगाई गयी रोक को कोर्ट में चुनौती दी गयी थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीएम आदित्यनाथ की ओर से इस मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कहा कि आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए बात को बेवजह बड़ा बना कर पेश किया जा रहा है. बता दें की मई 2017 में आदित्यनाथ प्रशासन ने खुद राज्य सरकार के मुखिया के खिलाफ इस मामले में सुबूत नाकाफी बताते हुए मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था जबकि, 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे सही ठहरा चुका है।
आदित्यनाथ के वकील ने कहा था की कई साल तक चली जांच के बाद भी सीआईडी को तथ्य नहीं मिले. इस लिए साल 2017 में राज्य के कानून और गृह विभाग ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण की बेंच ने इस पर आदेश सुरक्षित रखा है जबकि 20 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया था।