क्या ईरान में ईशनिंदा के आरोप में “ततलू” को फांसी की सज़ा दी गई?

क्या ईरान में ईशनिंदा के आरोप में “ततलू” को फांसी की सज़ा दी गई?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमीर हुसैन मकसूदलो को फांसी की सज़ा सुनाई गई है।”ताबनाक” के हवाले से खबर है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि अमीर हुसैन मकसूदलो, जिन्हें “ततलू” के नाम से जाना जाता है, को तेहरान प्रांत की एक आपराधिक अदालत ने पैगंबर (स.) की बेअदबी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई है। हालांकि, अमीर हुसैन मकसूदलो के वकीलों में से किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की है, और ना ही किसी न्यायिक अधिकारी ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है।

कुछ सूत्रों के अनुसार, ततलू के खिलाफ अंतिम फैसला अब तक जारी नहीं हुआ है, और हाल ही में उन्हें कानूनी राहत के तहत कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। कानूनी राहत या दंड प्रावधानों में छूट वह सुविधा है जो आपराधिक कानूनों में दोषियों को सुधारात्मक न्याय के दृष्टिकोण से दी जाती है।

ततलू के वकील, मजीद नक्शी ने पहले बताया था कि पैगंबर (स.) की बेअदबी के आरोप से जुड़ा मामला एक बार फिर अदालत में सुनवाई के लिए पेश हुआ था। यह मामला उनके कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट्स से जुड़ा है, जो उनके बताए नहीं गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि अभी तक इस मामले में कुछ भी साबित नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

इसके अलावा, न्यायपालिका के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर हुसैन मकसूदलो (ततलू) के केस की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ततलू के खिलाफ दो मामले हैं:
1- भ्रष्टाचार और अनैतिकता के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो लागू हो रही है।
2- पवित्रता का अपमान करने के दूसरे मामले में उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद वापस भेजा गया है, और समान स्तर की एक अदालत में पुनः सुनवाई के लिए है। अदालत के निर्णय के बाद इसकी सूचना दी जाएगी।

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