नफ़रती भाषण का आरोपी किसी भी पक्ष का हो समान कानूनी व्यवहार होगा: सुप्रीम कोर्ट
देश में बढ़ती हेट स्पीच और इससे जुड़े अपराध के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच के मामले में आरोपी चाहे किसी भी पक्ष का हो उसके साथ समान कानूनी व्यवहार किया जाएगा। ऐसे लोगों से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा।
लाईव लॉ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई को दौरान न्यायमूर्ति संजीन खन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा कि हेट स्पीच देने वालों पर कानून अपराधी की पहचान की परवाह किए बिना लागू होगा। उन्होंने कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं। चाहे वह एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि कोई किसी ऐसी चीज में शामिल होता है जिसे हम ‘नफरत फैलाने वाला’ के रूप में जानते हैं तो उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें हाल ही में नूंह-गुरुग्राम सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के लिए कुछ समूहों द्वारा किए गए आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका भा शामिल है।
लाईव लॉ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई को दौरान न्यायमूर्ति संजीन खन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा कि हेट स्पीच देने वालों पर कानून अपराधी की पहचान की परवाह किए बिना लागू होगा। उन्होंने कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं। चाहे वह एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि कोई किसी ऐसी चीज में शामिल होता है जिसे हम ‘नफरत फैलाने वाला’ के रूप में जानते हैं तो उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
शुक्रवार को हुई इस सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमें बिहार में जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करनी है। हेट स्पीच पर हम 25 अगस्त को अगली सुनवाई करेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर भी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही है।