वाराणसी जिला न्यायालय का ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट, दोनों पक्षों को सौंपने का फैसला
हिंदू पक्षकारों के वकील ने आज कहा कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की वैज्ञानिक रिपोर्ट की एक प्रति दोनों पक्षों को दी जाएगी। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करना होगा कि वे रिपोर्ट अपने पास रखेंगे और इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। कोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट 4 बजे के बाद पक्षकारों को दी जानी थी। यह आदेश जिला न्यायालय के अधिवक्ता एके विशेष ने जारी किया।
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि यह रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाए और इसे सार्वजनिक न किया जाए।
बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद का एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। एएसआई ने अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने में काफी समय लगाया था जिसके बाद आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया है। ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वेक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई थी या नहीं।