हिंसा के जिम्मेदार होने कारण ट्रंप, राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते: कोलोराडो कोर्ट
अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव अभियान तेज किए हुए थे, लेकिन इस बीच उनको बड़ा झटका लगा है। अब वह 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल, ट्रंप को कैपिटल हिल दंगा मामले में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया है। यह मामला 6 जनवरी 2021 का है। हालांकि अभी उनके पास 4 जनवरी तक अपील करने की मोहलत है, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है।
अमेरिकी स्टेट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ट्रम्प का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा। यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रम्प को वोट नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प को मिलने वाले वोटों पर होगा।
पहली बार किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया
ट्रम्प को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के तहत लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है कि जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है।
यॉर्क टाइम्स के मुताबिक, फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्य में ही लागू होगा। इस फैसले में अपील बाकी है इसलिए इसे 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा गया है। कोर्ट ने ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 को हुई US कैपिटल हिंसा (अमेरिकी संसद) के लिए जिम्मेदार माना है। वहीं, ट्रम्प का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ है और वो इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिका के मुख्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प 4 जनवरी 2024 तक कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि वो इस केस पर सुनवाई करेगा या नहीं। दरअसल, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में एक टॉप कोर्ट (स्टेट सुप्रीम कोर्ट) है। इसके अलावा देश का एक मुख्य सुप्रीम कोर्ट है।