ट्विटर इंडिया के प्रमुख का बयान केस मुझ पर नहीं कंपनी पर बनता है

ट्विटर इंडिया के प्रमुख का बयान केस मुझ पर नहीं कंपनी पर बनता है  ट्विटर इंडिया के हेड लोनी मार पीट के मामले में अदालत की कार्रवाई का सामना कर रहे है। लोनी मारपीट मामले में राहत की मांग करते हुए

ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था, कोर्ट ने उनकी मांग मानते हुए उन्हें सोमवार तक राहत दे दी है। उन्हें अब सोमवार तक यूपी पुलिस के सामने पेश नहीं होना होगा।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष माहेश्वरी ने कहा कि, वीडियो अपलोड करने के लिए मेरे प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया गया,अगर मामला बनता है तो मेरी संस्था के खिलाफ बनता है। मैं सिर्फ उस संस्था में एक कर्मचारी हूँ।

उन्होंने कहा कि, 160 CRPC के तहत मुझे सम्मन भेजा गया है, मैंने कहा कि मैं बेंगलुरू में हूँ मैं तैयार हूँ जबकि मामला मेरे खिलाफ नहीं था।

मैं वर्चुअल तरीके से स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे फिजिकली आने को कहा जबकि ट्वीटर के किसी कर्मचारी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वीडियो को प्लेटफार्म पर लाने से रोक सके, मैं इस केस में आरोपी भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आपका सहयोग करने को तैयार हूँ।

ट्विटर इंडिया के प्रमुख ने कहा कि मेरे जवाब के बाद मुझे 41A के तहत दूसरा नोटिस जारी किया गया और मुझे लगा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि 41 A के तहत सिर्फ उन्हें ही सम्मन किया जा सकता है जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गाजियाबाद में जो भी हुआ उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

मेरी कम्पनी ट्वीटर इंडिया को 9th आरोपी बनाया गया है और कम्पनी के डाइरेक्टर्स का नाम लास्ट में है। मैं उस कम्पनी का सिर्फ एक कर्मचारी हूँ।

अगर मुझे ये आश्वासन मिले कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा मैं अब भी निजी तौर पर जाने को तैयार हूँ। मनीष महेश्वरी के वकील ने कहा महेश्वरी ने गाज़ियाबाद पुलिस को जानकारी दिया कि वह बेंगलुरु में है, वह उत्तर प्रदेश नहीं आ सकते, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस चाहती है कि मनीष महेश्वरी निजी तौर पर पुलिस के सामने पेश हों।

 

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