कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध की ख़बर ग़लत: शिक्षा मंत्री

कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध की ख़बर ग़लत: शिक्षा मंत्री

बेंगलुरु: मीडिया रिपोर्टों के बाद कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने सरकारी बोर्ड और कॉर्पोरेट भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के सिर ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने स्पष्ट किया है कि हिजाब प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। सुधाकर ने आश्वासन दिया कि छात्र चाहे हिजाब पहनें या कोई पारंपरिक कपड़ा, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

इससे पहले परीक्षा प्राधिकरण ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को भरने के लिए होने वाली परीक्षाओं में किसी भी तरह के सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि परीक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध होगा लेकिन मंगलसूत्र पर प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन एमसी सुधाकर के ताजा बयान के बाद कि हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, के बाद सर्कुलर विवाद खत्म हो गया है।

शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि हमने हमेशा उम्मीदवारों को हिजाब पहनने की अनुमति दी है. जो सदैव जारी रहेगा। बता दें कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि 18 और 19 नवंबर को होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में टोपी, स्कार्फ पहनने या सिर या कान ढंकने की अनुमति नहीं होगी।

हालाँकि, सर्कुलर में हिजाब का कोई जिक्र नहीं था, जिस पर मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया जब असदुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला ने हिजाब को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि तेलंगाना और कश्मीर के इतने बड़े नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो केईए ने परिपत्र में इसे स्पष्ट किया होता, जो नहीं किया गया।

बता दें कि इस से पहले मीडिया में यह ख़बर प्रसारित हुई थी कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने सरकारी बोर्ड और कॉर्पोरेट भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार से सिर ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि मंगलसूत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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