जलगांव मस्जिद में नमाज़ पर कलेक्टर द्वारा लगायी गई रोक के फ़ैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
जलगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक संगठन की शिकायत पर मस्जिद में लोगों के नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने वाले जलगांव जिला कलेक्टर के आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी। संगठन ने कलेक्टर को दी अपनी शिकायत में दावा किया कि मस्जिद एक मंदिर की तरह दिखती है! उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति आरएम जोशी की एकल पीठ ने याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई दो सप्ताह के बाद तय की।
जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि विवादित आदेश (जिला कलेक्टर द्वारा जारी) पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाती है। गौरतलब है कि पांडुवाड़ा संघर्ष समिति नामक एक हिंदू संगठन ने दावा किया था कि मस्जिद एक मंदिर की तरह दिखती है और मुसलमानों द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। हालाँकि, मस्जिद की देखरेख करने वाले ट्रस्ट पैनल का दावा है कि मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने के लिए कम से कम 1861 के रिकॉर्ड मौजूद हैं।
ट्रस्ट पैनल ने अपने अध्यक्ष अल्ताफ खान के माध्यम से 11 जुलाई, 2023 को कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। ट्रस्ट ने दावा किया था कि मस्जिद की चाबियाँ एरिंडोल नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को सौंपने का कलेक्टर का आदेश “मनमाना और अवैध” था। यह आदेश दंड संहिता की धारा 144 एवं 145 के तहत पारित किया गया है, जिसके अनुसार भूमि विवाद पर अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
याचिका के अनुसार, मस्जिद दशकों से अस्तित्व में है और महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद की इमारत को एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया था जिसे संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रस्ट कमेटी सावधानी से काम कर रही है और इस संबंध में न तो पुरातत्व विभाग और न ही राज्य सरकार को कोई शिकायत मिली है।
“इस साल मई में, पांडुवाड़ा संघर्ष समिति ने जलगांव के एरिंडोल तालुक में अशांति भड़काने के लिए जिला कलेक्टर को एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि प्राचीन स्मारक एक मंदिर जैसा दिखता है और इसलिए, इस पर कब्जा खाली करने की जरूरत है।
समिति ने मांग की थी कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा किए गए ‘अवैध निर्माण’ को हटाया जाए और ट्रस्टियों द्वारा चलाए जा रहे मदरसे (इस्लामिक मदरसा) को अनुमति न दी जाए। शिकायत के आधार पर, कलेक्टर ने 14 जून को याचिकाकर्ता ट्रस्ट को नोटिस जारी किया और ट्रस्टियों को 27 जून को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया कि ट्रस्टी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए लेकिन उस दिन व्यस्त होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई।
याचिका में कहा गया है कि बाद की तारीख में, याचिकाकर्ता-ट्रस्ट ने शिकायत की जांच करने और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कलेक्टर से समय मांगा। याचिका में कहा गया, “कलेक्टर तब याचिकाकर्ता से कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे और 11 जुलाई को उन्हें कोई मौका दिए बिना दंड संहिता की धारा 144 और 145 के तहत एक आदेश जारी किया गया।”


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