तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले के सभी दोषियों को 10 साल की सजा
झारखंड के चर्चित तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में आज सराय कीला की एक अदालत ने फैसला सुनाया. तबररेज़ मॉब लिंचिंग के सभी दोषियों को कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत सुनाई है.
गौरतलब है कि 28 जून को कोर्ट ने तबरीज़ मॉब लिंचिंग मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराया था. इनके नाम हैं प्रकाश मंडल, कमल महतो, सरनामो प्रभात, मदन नायक, चामू नायक, प्रेमचंद महली, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली.
गौरतलब हो कि 18 जून 2019 की रात तबरीज़ अंसारी कथित तौर पर चोरी की नियत से सराय किला के घटक डीहा गांव पहुंचा था. इस बीच गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया. तबरेज़ को बांधने के बाद उसकी खूब पिटाई की गई। लोगों ने उसे तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया. बाद में इलाज के दौरान 22 जून 2019 को उसकी मृत्यु हो गई।
तबरीज़ अंसारी की मौत के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शाइस्ता ने घातक देहा गांव में 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत लिखायी थी. पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए शुरुआत में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था.
इन 13 लोगों में से 10 लोगों को दोषी पाया गया था और अदालत ने उन्हें पिछले महीने 28 जून को दोषी घोषित कर दिया था. आज कोर्ट ने इन सभी दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए इन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई है.