मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के गुज़ारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को गुज़ारा भत्ता न मिलने के पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

नई दिल्ली: क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी दंड संहिता की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पतियों से वित्तीय सहायता पाने की हकदार हैं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा कि इस स्थिति में कौन सा कानून उचित है! क्रिमिनल लॉ या पर्सनल लॉ? क्या आपराधिक संहिता लागू होगी या मुस्लिम महिलाओं के तलाक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1986 का कानून लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में परामर्श के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को अस्थायी वित्तीय सहायता देने के अदालती आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

9 फरवरी को पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस कानूनी सवाल पर विचार करने के लिए सहमत हुआ कि क्या एक मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार है। फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। इसमें एक मुस्लिम महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अर्जी दाखिल की।

फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया कि पति प्रति माह 20 हजार रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता दे. फैमिली कोर्ट के आदेश को तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 2017 में दोनों पक्षों का तलाक हो गया था। उनके पास तलाक का सर्टिफिकेट भी है लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अंतरिम गुजारा भत्ता आदेश को रद्द नहीं किया। अलबत्ता कानून के विभिन्न प्रश्नों और इसमें शामिल तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन की तारीख से देय राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था।

आवेदक महिला को 24 जनवरी 2024 तक शेष राशि का 50% और 13 मार्च 2024 तक शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा, फैमिली कोर्ट को 6 महीने के भीतर महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने का प्रयास करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता-पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। इसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आगे बढ़ना होगा। जहां तक ​​भरण-पोषण राहत की बात है तो 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है।

इन तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी को ईद की अवधि के दौरान 90 से 130 दिनों के लिए गुजारा भत्ता के रूप में 15,000/- रुपये का भुगतान किया था। उन्होंने अपनी तलाकशुदा पत्नी के पारिवारिक न्यायालय में जाने की कार्यवाही को दंड संहिता की धारा 125 के तहत इस आधार पर चुनौती दी कि उनमें से किसी ने भी भी किसी ने भी मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के ऊपर आपराधिक संहिता के प्रावधानों को प्राथमिकता देते हुए हलफनामा दायर नहीं किया था।

याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया। अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते 19 फरवरी 2024 को होगी। यह मामला 1985 में सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो बेगम केस से जुड़ा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस वक्त अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, यह मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है।

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