सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहम्मद ज़ुबैर को राहत, ज़मानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहम्मद ज़ुबैर को राहत, ज़मानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को बड़ी राहत देते हुए सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी है . रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ रिहा किया जाएगा.

ज़ुबैर को ज़मानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं. मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा.

कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा व भविष्य की सभी प्राथमिकियों पर यह स्थानांतरण पर लागू होगा. कोर्ट ने कहा कि ज़ुबैर के खिलाफ इस मुद्दे पर जो भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती हैं उन पर यह आदेश लागू होता है. ज़ुबैर उन्हें रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

बता दें कि ज़ुबैर के वकील ने कहा था कि उसने कई ट्वीट में यूपी पुलिस को टैग कर भाषण देने वालों पर कार्रवाई की मांग की. लेकिन उसे ही परेशान किया जा रहा है. उसने किसी धर्म का अपमान नहीं किया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसका विरोध करते हुए यूपी की वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्रकार नहीं है. उसने सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मकसद से सभी ट्वीट किए. यूपी सरकार ने SIT भी बनाई है ताकि पुलिस से कोई कानूनी गलती न हो.

वहीँ ज़ुबैर को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की कोर्ट से अलग-अलग केस में बेल के बावजूद याचिकाकर्ता अभी भी कई मामलों में उलझा है. हम बाकी सभी मामलों में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दे रहे हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यूपी में दर्ज सभी FIR ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में दर्ज केस और दिल्ली में दर्ज केस काफी मिलते-जुलते हैं.

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