सुप्रीम कोर्ट ने क़ुरआन की 26 आयतों को हटाने की याचिका खारिज कर वसीम रिजवी पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (WASEEM RIZVI) द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) में दायर एक जनहित याचिका, क़ुरआन (HOLY QURAN) से 26 आयतों को हटाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निराधार घोषित करते हुए वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

लाइव लॉ डाट इन के अनुसार न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, “यह एक बिल्कुल मूर्खतापूर्ण याचिका है”।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह याचिका के बारे में गंभीर है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में क़ुरआन की आयतें पढ़ाई जा रही थीं और मदरसों को कानूनी रूप से मंज़ूरी मिली हुई है।

ग़ौर तलब है किकि वसीम रिजवी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि क़ुरआन की २६ आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा हैं। याचिका में दावा किया गया था कि इन 26 आयतों को बाद में पवित्र क़ुरआन में शामिल किया गया और वर्तमान में इन आयतों को गलत तरीके से लोगों को बताया जा रहा है और उसकी गलत व्याख्या की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि इन सभी कारणों से इन आयतों को पवित्र ग्रंथ (क़ुरआन) से हटाने के आदेश जारी किए जाने चाहिए।

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