पंचायत चुनाव के कारण गावों में कोरोना की दूसरी लहर: हाईकोर्ट

पंचायत चुनाव के कारण गावों में कोरोना की दूसरी लहर:हाई कोर्ट, देश में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं कोरोना की पहली लहर गावों तक नहीं पहुंची थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर गावों में भी अपना कहर बरसा रही है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगायी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि कि कोरोना के दूसरी लहर गावों में पंचायत चुनाव के कारण फैली है।

न्यायालय का कहना है कि गावों में कोरोना वायरस को नियंत्रित करना इस समय बहुत कठिन है। आज के समय जब शहर में कोरोना संक्रमित की जाँच करना मुश्किल हो रहा है तो गावों में भी कोरोना की जाँच करना और ज़्यादा मुश्किल है साथ ही वहां पर उनकी आबादी के हिसाब से बेहतर चिकित्सा सुविधा कराना बेहद मुश्किल काम है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार  न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनते हुए कहा कि आज के समय में राज्य के पास तैयारी और संसाधनों की कमी है। साथ ही अदालत ने पंचायत चुनाव के दौरान दर्ज हुए केस के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने की बात कही।

अदालत का कहना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से बहुत एफआईआर दर्ज की गई थीं। अदालत का कहना है कि पंचायत चुनाव के बाद गांवों की पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं और उनके संक्रमण का पता भी नहीं लगाया गया है।

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