यूपी में धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

यूपी में धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

यूपी में नवरात्रों के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस और मछली की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। इस परिधि के बाहर भी दुकानें केवल लाइसेंस की शर्तों के तहत संचालित होंगी, जबकि खुले में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रामनवमी के दिन पूरे क्षेत्र में सभी मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। सरकार के नए आदेश के तहत धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही राज्यभर में अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया गया है।

सरकार ने अवैध पशु वध को रोकने और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं।

योगी सरकार ने 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है। इस दिन पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने 2014 और 2017 में जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।

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