ज्ञानवापी में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने मंगलवार को पारित किया।
श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति मांगने के लिए वाराणसी कोर्ट में केस दायर करने वाली राखी सिंह, जीतेंद्र सिंह बेसिन और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि जब तक श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित हिंदू प्रतीकों को संरक्षित करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वाराणसी कोर्ट में सिविल केस दाखिल किया है। वह हाईकोर्ट से जो भी आदेश लेना चाहती है, उसके लिए वाराणसी की निचली अदालत में भी याचिका दायर कर सकती है। याचिकाकर्ता के इस कथन पर कि वह अपना मामला वाराणसी की निचली अदालत में पेश करेगी, उसकी ओर से याचिका वापस लेने पर खारिज कर दी गई।