केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका HC में खारिज

केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका HC में खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका पर आज CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका दिल्ली HC ने खारिज कर दी है। बता दें कि केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका दिल्ली HC ने खारिज कर दी है। इस बीच एलजी वीके सक्सेना ने कहा था कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलेगी।

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार (28 मार्च) को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकती है। उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन पर फैसला किया जा सकता है। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ दायर इस याचिका को खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या पद पर बने रहने को लेकर कोई कानूनी मनाही है? अदालत ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है, तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे। उनकी सिफारिश पर भी राष्ट्रपति शासन को लेकर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। इस तरह अदालत ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर इस पर आदेश से मना कर दिया।

यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को किसान और सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केजरीवाल फिलहाल ED की हिरासत में हैं।

यादव ने जनहित याचिका में कहा कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी भी ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल से उनके कारावास के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अधिकांश अंग संतुष्ट नहीं हैं।

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