यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करें: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की देखभाल खुद करनी होगी क्योंकि अगर सामान चोरी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को राहत देते हुए एक अहम फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक अगर आपका कोई सामान या पैसा चोरी हो जाता है, तो आप इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि आपको अपने पैसे और सामान की देखभाल खुद करनी होगी।
गुरुवार (16 जून) को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रेन में सफर के दौरान अगर किसी यात्री के पैसे चोरी हो जाते हैं तो इसे रेल सेवाओं में लापरवाही नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को 100 करोड़ रुपये देने को कहा था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के मुताबिक अगर ट्रेन में कोई सामान चोरी हो रहा है तो इसे रेल सेवाओं में लापरवाही नहीं माना जा सकता है। अगर यात्री अपने सामान की देखभाल खुद नहीं कर पाता है तो इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जब यात्री अपने सामान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो चोरी के मामले में रेल सेवाओं में लापरवाही कैसे हो सकती है?
गौरतलब है कि व्यवसायी सुरेंद्र भोला 27 अप्रैल 2005 को काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान उनके पास एक लाख रुपए थे। 28 अप्रैल को जब वह सो कर उठा तो उन्होंने पाया कि उनकी पैंट कटी हुई थी और एक लाख रुपये चोरी हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज करायी। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।