मुख्तार अंसारी के बेटे की अर्जी पर यूपी सरकार को नोटिस
लखनऊ: मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और पूर्व विधायल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति बीआर गोई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने नोटिस जारी किया।
अब्बास अंसारी जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव मऊ सदर सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नाम पर योगी सरकार मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ सख़्त कार्यवाई कर रही है, जिसके कारण अब्बास अंसारी पिछले कई महीनों से फरार हैं।
कोर्ट में सरेंडर न करने पर 25 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समेत अन्य के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
बता दें की, अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े मामले में वांछित हैं। उनकी तलाश में लखनऊ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पंजाब और राजस्थान में भी अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को गैर जमानती वारंट जारी किया था।
उन पर लखनऊ पुलिस को सूचित किए बिना शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली स्थानांतरित करने का आरोप है, जिसके लिए अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। उन पर एक लाइसेंस से कई हथियार रखने का भी आरोप है।