नवाब मलिक राज्यसभा में नहीं कर पाएंगे वोट, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
हाई कोर्ट ने नवाब मलिक के वकील की तरफ से दायर की गई अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही अनिल देशमुख और नवाब के राज्यसभा में वोट करने पर भी रोक लगाई है।
मुम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में वोट देने की छुट देने से इनकार कर दिया है । कोर्ट ने नवाब मलिक को साफ तौर पर वोट करने से इनकार कर दिया है ।इससे साफ हो गया है कि राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मतदान नहीं कर पाएंगे। नवाब मलिक के वकील की तरफ से अदालत मे अर्ज़ी दायर की थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही अनिल देशमुख और नवाब मलिक राज्यसभा में वोट नहीं कर पाएंगे।
इससे पेहले हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए जेल से रिहा करने की अनुमति मांगी थी। मलिक ने इस याचिका में कहा था कि या तो उन्हें बांड पर हिरासत से रिहा किया जाए या मतदान के लिए पुलिस के साथ विधान भवन जाने की अनुमति दी जाए।
जिस के जवाब में न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की एकल पीठ ने कहा कि मलिक ने याचिका में जमानत शब्द का उल्लेख नहीं किया है फिर भी उनकी याचिका का आशय जमानत की अनुमति ही था इसलिए उन्हें विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील करनी चाहिए जिसने बृहस्पतिवार को मलिक को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह मलिक की याचिका को स्वीकार कर गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहता।