मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे को अग्रिम जमानत मिली है। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

बताते चलें कि एफआईआर में उमर अंसारी पर कथित तौर पर फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने और इसके लिए आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर अंसारी जांच में सहयोग कर रहा है।

उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उमर की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे अब्बास अंसारी की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उसी मामले में आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने दोनों भाइयों द्वारा स्वतंत्र रूप से दायर की गई दो याचिकाओं पर आदेश पारित किया गया था।

अंसारी भाइयों की ओर से दलील दी गई कि संपत्ति का म्यूटेशन उनके जन्म से पहले उनके पूर्वजों के नाम पर था और इसलिए उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि दोनों पर अपनी दादी के जाली हस्ताक्षर करने का भी आरोप लगाया गया था और इसलिए, उनके खिलाफ स्पष्ट अपराध बनता है।

मामले की एफआईआर राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने 27 अगस्त, 2020 को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि मुख्तार और उनके बेटों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर निष्क्रांत संपत्ति हड़प ली थी।

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