पीएम केयर्स फंड में दिए गए पैसे वापस नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 महामारी के समय के सांसदों की तरफ से पीएम केयर्स फंड को दिए गए 365 करोड़ रूपये को वापस लौटाने की याचिका को ख़ारिज कर दिया

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि वो इस बारे में बार बार बहस नहीं करना चाहते।

याचिकाकर्ता तुषार गुप्ता की ओर से पेश वकील दुष्यंत तिवारी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में सांसदों द्वारा करोड़ 365 करोड़ का दान किया गया था। तिवारी ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा कि सांसदों के धन के पीएम केयर्स फंड में चले जाने से क्षेत्र के विकास कार्य में बाधा आ रही है। इस लिए अब जब भारत कोरोना जैसी महामारी से उभर रहा है तो बाक़ी बचे पैसों को सांसदों को वापस कर दिया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्या को हल कर सकें

ग़ौरतलब है कि गुप्ता द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को वापस करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की थी

बता दें कि मार्च 2020 में सांसदों ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एमपीलैड फंड दान किया था और जानकारी के अनुसार कुल 339 सांसदों ने 365 करोड़ का योगदान दिया था।

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