सीबीआई की गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से ख़ारिज

सीबीआई की गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से ख़ारिज

दिल्ली हाईकोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई की केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की गई है। कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी मामले में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सीबीआई द्वारा अरेस्ट और बेल को लेकर सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इससे पहले 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. वहीं इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सीएम केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
सीएम केजरीवाल की ओर से सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा, अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद सेहुई थी गिरफ्तारी: अभिषेक मनु सिंघवी
उधर, इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल 50 और लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए क्योंकि 15 लोगों ने भी फाइल पर साइन किए थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से ही यह गिरफ्तारी की थी। वहीं हाल ही में सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने बाद दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख था। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले का सूत्रधार बताया था।

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