हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल खोलने का दिया निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिजाब मुद्दे की याचिका पर सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब को लेकर हुए विवाद पर सुनवाई करते हुए सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले के निपटारे तक धार्मिक कपड़े पहनने पर जोर नहीं देने को कहा। और ये भी कहा कि शांति बहाल होनी चाहिए।
बता दे कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद सरकार ने तीन दिन के लिए स्कूल बंद करने के निर्देश दिए थे
आज जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की और दोनों तरफ की बातों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने का आदेश दिया है।
सियासत डॉट कॉम के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को बंद करना एक अच्छा नहीं है। स्कूल आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें और कोशिश करे कि कोई समस्या सामने न आए।
ग़ौर तलब है कि मामले को लेकर तनाव और यहां तक कि हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की थी