सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल, सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल की अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव में खुद के लिए भी जमानत मांगी थी। कोर्ट ने सोमवार (13 मई, 2024) को कहा कि हम सोरेन को सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि आरोप गंभीर है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने तीन मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसी आदेश को हेमंत ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को जवाब दायर करने के लिए और समय दिया है

कोर्ट ने शुरू में अगले सप्ताह सुनवाई की बात बोली थी, लेकिन सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के बार-बार जोर देने पर शुक्रवार (17 मई, 2024) को मामला सुनवाई के लिए लगा दिया। हालांकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि 17 मई को कई अन्य मामले सुनवाई के लिए लगे हैं, ऐसे में हमें नहीं पता कि 17 को सुनवाई हो पाएगी या नहीं। सुनवाई हो भी गई तो उस दिन ही आदेश देना संभव नहीं होगा।

बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 10 मई को सोरेन की याचिका के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगे थे।

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