दिल्ली पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट इस पर सुनवाई करने को फिलहाल 20 जनवरी तक टाल दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
जब एटॉर्नी जनरल ने प्रस्तावित 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से होने वाली दिक्कत पर दलील दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कानून व्यवस्था का मामला है। दिल्ली पुलिस तय करेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और किन शर्तों पर व कितनी संख्या में आएगा।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर प्रशासन रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट की ओर रोक लगाई जाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे सुनवाई को 20 जनवरी तक के लिया टाल दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन- जजों की पीठ इस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर विभिन्न याचिकओं पर सुनवाई कर रही है।
केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से दायर एक याचिका में कहा था कि गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने के लिए प्रस्तावित कोई भी रैली या विरोध से देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।