ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के संबंध में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने के वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की एकल पीठ सुबह 9:30 बजे से मामले की सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ इस मामले की तुरंत सुनवाई कर रही है। सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को करीब 50 मिनट तक सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने मैरिट पर बहस करते हुए कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।
जहां मुस्लिम पक्ष तमाम दलीलें देकर जिला जज के सर्वे आदेश को रद्द करने की अपील कर रहा है। वहीं, हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की सिफारिश कर रहा है। उम्मीद है कि सर्वे को लेकर चीफ जस्टिस की अदालत में चल रही सुनवाई आज दोपहर तक पूरी हो जायेगी। शाम 5 बजे से पहले भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अगर किसी कारण से सुनवाई पूरी नहीं होती है तो कोर्ट सर्वे पर लगी रोक को बढ़ा भी सकता है।
मस्जिद प्रबंधन समिति ने अनुच्छेद 227 का हवाला देते हुए एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर मंगलवार को हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि आज की सुनवाई में भी वह मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग करेंगे। बता दें कि मस्जिद कमेटी की दलील में एएसआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। मस्जिद कमेटी की याचिका में दलील दी गई है कि जिला जज ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है।