पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को 5 मामलों में हाईकोर्ट से मिली जमानत

पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को 5 मामलों में हाई कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को 5 मामलों में जमानत दे दी है. साथ ही, वह कुछ शर्तों से बंधे हैं। हालांकि, अन्य मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिल सकी, इसलिए उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं है और वह जेल में ही रहेंगे।

ताहिर हुसैन की जमानत पर फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की बेंच में सुनाया गया. बता दें कि ताहिर के खिलाफ दयालपुर थाने में पांच एफआईआर दर्ज की गई थीं। जिसके आधार पर उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

ताहिर हुसैन पर दंगे से जुड़े कुल 12 मामले दर्ज हैं. जिसमें ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईसीआईआर दर्ज की है। जबकि 11 एफआईआर में से एक दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के लिए यूएपीए के तहत भी है।

याद रहे कि ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों के दौरान आईबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या समेत कई मामलों में आरोप है। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का भी आरोप है। साल 2020 में फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे हुए और कई लोगों की जान चली गई। ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और फंडिंग के अलावा कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। दंगों के समय ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था।

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