चुनावी बॉन्ड: जबरन वसूली के आरोप में निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश

चुनावी बॉन्ड: जबरन वसूली के आरोप में निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश

बेंगलूरु की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोप के सिलसिले में दिया है।

जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धमकाकर जबरन वसूली की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एसीएमएम अदालत ने एक आदेश जारी कर शिकायत की एक कॉपी और रिकॉर्ड थाने को भेजने का निर्देश भी दिया है। एफआईआर लंबित होने के कारण सुनवाई 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

निर्मला सीतारमण के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राज्य अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, भाजपा नेता नलिन कुमार कतील, केंद्रीय और राज्य भाजपा कार्यालयों और ईडी विभाग के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाई जा सके। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था। हालांकि बाद में विपक्षी दलों के आरोपों और दायर याचिकाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

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