हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब के लिए ईडी ने कोर्ट से मांगा समय
जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरार प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए एक बार फिर अदालत से वक्त मांग लिया है। सोरेन की याचिका पर एक बार फिर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ने ईडी ने जवाब देने के लिए दो हफ्ते के समय की मांग की।
16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी। अदालत में ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की थी। अपनी याचिका में स्वयं को निर्दोष बताते हुए उन्होंने जमानत की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। हाईकोर्ट के चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से जवाब मांगा।
ईडी ने मामले में 30 मार्च को अदालत में हेमंत सोरेन के अलावा जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की है। इसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने न सिर्फ गैर-कानूनी तरीके से जमीन हासिल की, बल्कि जांच शुरू होने पर साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के ढाई महीने बाद पहली बार जमानत की याचिका दाखिल की है, जिसपर इसके पहले 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी।