ईडी मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख का केस सीबीआई को सौंपा
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली मामले को लेकर सख्त निर्देश जारी किया। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को CBI के हवाले कर दे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मंगलवार शाम 4.30 बजे तक शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंप दे। इस बीच, मंगलवार शाम राज्य की ममता सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
यह मामला छापेमारी करने आये ईडी अधिकारियों पर हमला करने का है। इसमें आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके लोगों ने छापेमारी के लिए आए ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाएं।
जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि सीबीआई 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों पर हुए हमले से जुड़े मामलों की जांच करेगी। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने के आदेश को भी खारिज कर दिया। शेख शाहजहां को 55 दिनों तक फरार रहने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को अरेस्ट किया था। इसके बाद टीएमसी ने उसे पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था।
फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार
सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत की पीठ में मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिंघवी को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क करने का निर्देश दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है।