महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय

महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी आरोप तय किए हैं।

विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है।अदालत ने नोट किया कि उसे बृजभूषण के खिलाफ अपराध 506(1) यानी आपराधिक धमकी के तहत पीड़ित 1 और 5 के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। हालांकि, उन्हें पीड़ित संख्या 6 द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है। इसके तहत बृजभूषण पर 354डी यानी पीछा करना का आरोप नहीं लगाया गया।

दिल्ली पुलिस ने पिछले साल जून में बृजभूषण के खिलाफ छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने अपने 1500 पन्नों के आरोपपत्र में पहलवानों, एक रेफरी, एक कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट सहित चार राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयानों का उल्लेख किया था। इन्होंने बृजभूषण के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है।

पड़ताल के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इसी साल जनवरी महीने में राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने को कहा। बृजभूषण पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहलवानों के बयान पढ़ते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा था, ‘आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना… मैं किसी का करियर बना सकता हूं, बिगाड़ भी सकता हूं। अगर मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं।’

एक पहलवान की शिकायत का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि केवल महिलाओं को सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति थी।

पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया था कि तोमर के कार्यालय के दरवाजे बंद रखे गए थे और उन्होंने किसी भी पुरुष पहलवान को प्रवेश करने से रोक दिया था। तब दिल्ली पुलिस के वकील ने बृजभूषण द्वारा एक पहलवान को गले लगाने और फिर इसे पिता जैसा कृत्य बताने की घटना का भी जिक्र किया। पुलिस के वकील ने कहा था, ‘उन्होंने कहा कि उन्होंने पिता तुल्य होने के नाते ऐसा किया। दोषी मन हमेशा सचेत रहता है। उन्होंने यह स्पष्टीकरण क्यों दिया?’

बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और महिला पहलवानों का पीछा करने का आरोप लगाया गया था।

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