चंडीगढ़ मेयर चुनावः सुप्रीम कोर्ट में वोटों की दोबारा गिनती के बाद आप-कांग्रेस उम्मीदवार विजेता घोषित
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी वोटों की दोबारा गिनती के बाज आप और कांग्रेस के कुलदीप कुमार को विजेती घोषित किया है। इससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आप और कांग्रेस के आठ वोटो को खराब करते हुए अवैध घोषित करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को विजेचा घोषित कर दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ़ कहा कि पहले के परिणाम के अनुसार आप उम्मीदवार को 12 वोट मिले, 8 वोट जिन्हें गलत तरीके से अवैध माना गया था, वे वैध रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित हो गए। 8 वोट जोड़ने पर उनके वोटों की संख्या 20 हो जाएगी। इसने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट ही मिले।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह साफ़ है कि पीठासीन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए 8 मतपत्रों को विकृत करने का जानबूझकर प्रयास किया है ताकि बीजेपी उम्मीदवार को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जा सके। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, ‘कल पीठासीन अधिकारी ने इस न्यायालय के समक्ष एक गंभीर बयान दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 8 मतपत्र विकृत हो गए थे। यह साफ़ है कि कोई भी मतपत्र विकृत नहीं हुआ है।’
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा, ‘पीठासीन अधिकारी के आचरण की दो स्तरों पर निंदा की जानी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने मेयर चुनाव की प्रक्रिया को गैरकानूनी रूप से बदल दिया। दूसरे, 19 फरवरी को इस न्यायालय के समक्ष एक गंभीर बयान देते हुए पीठासीन अधिकारी ने झूठ बोला जिसके लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।’