दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बृजभूषण पर पहलवानों के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बृजभूषण पर पहलवानों का यौन उत्पीड़और छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अंग्रेजी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि यौन उत्पीड़न, स्टॉकिंग और छेड़छाड़ के अपराध के लिए बृजभूषण पर मुकदमा चला कर सजा दी जा सकती है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने चार्जशीट में धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354D (पीछा करना) के तहत आरोप दर्ज किए हैं और यह भी कहा गया है कि एक मामले में बृजभूषण शरण सिंह द्वारा बार-बार उत्पीड़न किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत से सिंह और गवाहों को बुलाने का अनुरोध किया है। आरोप पत्र के अनुसार, पुलिस ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें से 15 ने पहलवानों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की, जिनमें पहलवान, कोच और रेफरी शामिल थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों में से एक में कहा गया है, ”मैं होटल के रेस्तरां में डिनर के लिए गयी था। आरोपी (सिंह) ने मुझे अपनी खाने की मेज पर आमंत्रित किया। उसने अपना हाथ मेरे स्तन पर रखा, मुझे पकड़ लिया और फिर अपना हाथ मेरे पेट पर सरका दिया।

लगातार 3-4 बार, डब्ल्यूएफआई कार्यालय में, उसने मेरी अनुमति के बिना मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों पर गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ मेरे स्तन पर रखा और मेरी सांसें जांचने के बहाने उसे मेरे पेट पर सरका दिया।

दूसरे आरोप में कहा गया, ”मैं चटाई पर लेटी हुई थी और उस वक्त हैरान रह गई जब आरोपी ने मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे स्तन पर रखा और मेरी सांस लेने की जांच करने के बहाने मेरे पेट पर रख दिया। फेडरेशन कार्यालय में मुझे आरोपी के कमरे में बुलाया गया। मेरे भाई को बाहर रहने के लिए कहा गया, आरोपी (सिंह) ने दरवाजा बंद कर दिया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश की।

तीसरे आरोप में कहा गया, “उसने मुझे अपने माता-पिता से फोन पर बात करने के लिए मजबूर किया।” आरोपी (सिंह) ने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया, मेरी अनुमति के बिना मुझे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की। उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की ताकि बदले में मैं उसकी यौन इच्छाओं को पूरा कर सकूं!”

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। महिला पहलवानों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सिंह ने उन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली छह महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। उनके एक सहयोगी ने कहा कि न्यायपालिका में उनकी बेगुनाही साबित होगी। बता दें कि दोषी पाए जाने पर बृजभूषण को 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

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