बिलक़ीस बानो मामला, जघन्य और निंदनीय अपराध: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता बिलक़ीस बानो द्वारा सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11आरोपियों को जल्द रिहा करने के विरुद्ध दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इस अपराध को निंदनीय बताया। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई से पहले अदालत यह जानना चाहेगी कि इस मुद्दे का दायरा क्या है, जिससे यह जानने में मदद मिलेगी कि किस ढांचे के भीतर मुद्दों पर विचार किया जाना है।
बिलक़ीस बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि जिस राज्य (महाराष्ट्र) में मुकदमा चलाया गया था, उसे दोषियों को बरी करने का फैसला करना चाहिए, न कि उस राज्य को जहां अपराध किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि यह जघन्य अपराध है। याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि ट्रायल जज ने कहा कि कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और सीबीआई ने भी कहा कि कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, फिर भी उन्हें रिहा कर दिया गया।
न्यायाधीश ने पूछा कि प्रत्येक अभियुक्त ने कितने साल जेल में बिताए हैं, अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि 15 वर्ष और 14 वर्ष से अधिक और गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इसका विरोध किया। ग्रोवर ने अदालत को यह भी बताया कि पैरोल पर रहने के दौरान दोषी के खिलाफ एक महिला से छेड़छाड़ का एक और मामला दर्ज किया गया था और छूट देते समय इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था।
इस मामले में सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सभी याचिकाएं भावनात्मक दलीलों पर आधारित हैं. हालांकि, पीठ ने कहा कि यह केवल कानून पर है और इसका भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। पीठ ने बिलक़ीस बानो और उसके परिवार के खिलाफ अपराध को जघन्य बताते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले का फैसला कानून के आधार पर होगा।
विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित करते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि अदालत के पास हत्या के ऐसे कई मामले हैं जहां अपराधी इससे बचने के लिए वर्षों से जेलों में सड़ रहे हैं क्या यह ऐसा मामला है जहां अन्य मामलों की तरह ही नियम लागू किए गए हैं। पीठ ने मामले में शामिल पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया और साथ ही राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर दोषियों को छूट देने से संबंधित प्रासंगिक फाइलों के साथ तैयार रहने को कहा।
दलील में बिलकिस बानो की अधिवक्ता ने कहा कि सभी दोषियों की समय से पहले रिहाई की खबर न केवल याचिकाकर्ता, उसकी बड़ी बेटियों, उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक झटके के रूप में आई है। मैंने और इस समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इस मामले में 11 दोषियों को बरी करने के लिए सरकार द्वारा दिखाई गई दया के प्रति रोष, निराशा,अविश्वास और विरोध व्यक्त किया था।
याचिका में रिहाई के आदेश को इंसानियत के ख़िलाफ़ करार देते हुए कहा गया है कि बहुचर्चित बिलक़ीस बानो मामले में आरोपियों की समय से पहले रिहाई से समाज की भावना आहत हुई है और इसके चलते देश भर में इसकी आलोचना हुई है। सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने माफ करते हुए पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।


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