नूंह हिंसा और नासिर-जुनैद हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को ज़मानत

नूंह हिंसा और नासिर-जुनैद हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को ज़मानत

नूंह हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर को गुरुग्राम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उस पर पटौदी में फायरिंग का केस दर्ज हुआ था। जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। इस केस में गुरुग्राम पुलिस उसे राजस्थान की जेल से लाई थी। इससे पहले उसे नूंह हिंसा के केस में भी जमानत मिल चुकी है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। पुलिस ने अदालत में मोनू मानेसर को जमानत देने का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में अभी 10-12 आरोपितों की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस ने यह भी कहा कि जमानत मिलने के बाद आरोपित मोनू मानेसर फरार हो सकता है।

12 सितंबर को मोनू मानेसर को पुलिस ने हिरासत में लिया। 31 जुलाई को नूंह में हिंसा भड़काने के आरोप में मोनू मानेसर को नूंह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने मोनू को राजस्थान के नासिर और जुनैद की हत्या के आरोप में प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया।

हत्या के प्रयास के मामले में पटौदी पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जेल में बंद मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर लिया। सात अक्टूबर 2023 को अदालत में पेश किया। हत्या के प्रयास में बंदूक बरामद करने के लिए मोनू मानेसर को रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने मोनू मानेसर के निशानदेही पर बंदूक गुरुग्राम के एक गन हाउस से बरामद की।

अधिवक्ता श्यामबीर यादव ने बताया कि मोनू मानेसर की जमानत के लिए याचिका दायर की गई। पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में मोनू, कृष्ण भगत जी, बिटटू रोहित, गौतम, अंकित, अमन, परमजीत, भोलू, अनिल हांसी, राकेश, प्रदीप, दीपक की गिरफ्तारी बकाया है। न्यायालय से निवेदन है कि आरोपित मोहित उर्फ मोनू मानेसर की जमानत ना ली जाए।

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