सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई के आरोपियों की जमानत याचिका नामंज़ूर

सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई के आरोपियों की जमानत याचिका नामंज़ूर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप के आरोपियों की ज़मानत याचिका कोर्ट ने नामंज़ूर कर दी है।

सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर और बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले आरोपी नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले आरोपी नीरज बिश्नोई को स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने असम से गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में लिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपी के वकीलों की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों कि अर्जी ठुकरा दी है। नीरज बिश्नोई के वकीलों की ओर से दलील दी गई कि आरोपी 20 साल का लड़का है और उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है।

आरोपी के वकीलों ने कहा कि उसने बुल्ली बाई ऐप को किसी महिला की बदनामी के मकसद से नही बनाया था और उसके पास से न ही कोई रिकवरी हुई है और न ही उसकी कस्टडी की आगे जरूरत है। आरोपी काफी दिनों से न्यायिक हिरासत में है, अतः अब उसे जमानत दे दी जाए।

आरोपी के वकील के जवाब में स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट की तरफ से दलील दी गई कि आरोपी ने बुल्ली बाई ऐप बनाई थी और उसपर मुस्लिम महिलाओं की फोटो डालकर नीलामी करने की कोशिश की थी। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं तथा मुस्लिम महिला पत्रकारों की फोटो डालकर जानबूझकर ये साजिश रची गई। जिस ट्विटर एकाउंट से ये फोटो शेयर की गई वो सब आरोपी का ही था लिहाजा केस अभी शुरुआती दौर में है ऐसे में जमानत न दी जाए।

पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने सुनवाई के बाद बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले आरोपी नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। किशनगढ़ पुलिस ने सुल्ली डील्स ऐप केस में नीरज बिश्नोई को दो दिन की कस्टडी में लिया है इसके बाद मुम्बई पुलिस अपने केस में आरोपी की कस्टडी की मांग करेगी।

स्पेशल सेल की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर से सुल्ली डील्स बनाने वाले आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट में आज 15 जनवरी को आरोपी के वकील की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Related Articles