36 साल पुराने केस में बाहुबली नेता, मुख्तार अंसारी को उम्रकैद

36 साल पुराने केस में बाहुबली नेता, मुख्तार अंसारी को उम्रकैद

बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजासज़ा सुनाई है। 1997 में इस मामले में मुख़्तार अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसके बाद आज 13 मार्च 202 को कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी है। इस मामले में मुख़्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से राहत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत न देते हुए पूरी उम्रकैद की ही सजा सुना दी है।

पूरा मामला क्या था?
मुख्तार अंसारी पर आरोप था की 1987 में उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर के बल पर दुनाली बंदूक का लाइसेंस लिया था जिसके लिए डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और डीएम की गवाही हुई थी। मामले में 1997 में चार्जशीट दाखिल किया गया था। कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार को दोषी करार दिया था।

सुनवाई के दौरान दोषी मुख्तार अंसारी बांदा जेल से जहां वह बंद हैं, वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की एमपी/एमएलए अदालत ने मामले में मुख्तार को धारा 428 (शरारत), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 120बी के तहत दोषी ठहराया। सिंह ने कहा, भारतीय दंड संहिता की (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 में मुख्तार दोषी हैं।

मुख्तार अंसारी पहले से ही अन्य मामलों में जेल में हैं। मुख्तार अंसारी सपा और बसपा में रहे। वहां से कई बार विधायक और सांसद बने। उनके भाई अफजाल अंसारी बसपा से सांसद हैं। उनका बेटा अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। अब्बास अंसारी खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने शूटिंग में कई पदक जीते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Related Articles