अयोध्या रेप कांड की डीएनए रिपोर्ट में मोइद खान द्वारा बलात्कार की पुष्टि नहीं
अयोध्या के चर्चित रेप केस मामले में सपा नेता मोइद खान के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता से मैच होने के बाद रेप की पुष्टि हो गई है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सोमवार को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई जिसमें पीड़ता से रेप की पुष्टि हुई है। हालांकि यह डीएनए मोइद खान से मैच नहीं हुआ।इस मामले में अब 3 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी।
इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया कर रहे थे। उनके सामने सोमवार को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई। इस डीएनए रिपोर्ट में मोइद खान के नौकर राजू से पीड़िता के सैंपल मैच हुए हैं जिससे रेप की पुष्टि हुई है।
अयोध्या में नाबालिग बालिका के साथ जब सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग की थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि “अयोध्या के भदरसा मामले में डीएनए टेस्ट के बिना भाजपा के आरोप पक्षपातपूर्ण माने जाएंगे।”
हालांकि मोइद के वकील ने मोइद को इसमें बेगुनाह बताया जिस पर सरकारी वकील और अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने दलील दी कि डीएनए में एक व्यक्ति से ही रेप की पुष्टि हो सकती है पर इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि मोइद इसमें शामिल नहीं था क्योंकि पीड़िता ने अपने हर बयान में मोइद की संलिप्तता बताई है।
पीड़िता के आरोप के मुताबिक घटना के लिए मोइद ने बुलवाया, मोइद ने अपने मोबाइल से रिकार्डिंग करवाई । अपर महाधिवक्ता ने कहा कि गैंगरेप केस में डीएनए मैच की संभावना हमेशा युवा व्यक्ति की होगी और इस केस में भी कम उम्र से राजू से डीएनए मैच हुआ है।