नई दिल्ली: वर्ष 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ (Batla House encounter) में दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन (Indian Mujahideen) के आतंकी आरिज खान को आज अदालत ने फांसी की सजा और 10 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई है बता दे कोर्ट ने आरिज़ को फाँसी की सजा सुनाते हुए कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और आरिज और इस जैसे इंसान समाज के लिए खतरा हैं।
Delhi Court awards death penalty to convict Ariz Khan in 2008 Batla House encounter case.
The court calls the case as 'rarest of rare case'
— ANI (@ANI) March 15, 2021
कोर्ट ने मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या, आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारी के कामकाज में बाधा पहुंचाने, उन पर जानलेवा हमला करने और हत्या करने के मामले में सजा सुनाई है।
सुबह दोनों पक्षों के बीच सजा के मामले में बहस हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने सजा पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अभी से थोड़ी देर पहले शाम 5 बजे कोर्ट ने सजा सुनाई।
बता दें कि आरिज़ को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी पाया था मुजफ्फरनगर निवासी आरिज खान मुठभेड़ के बाद फरार हो गया था, और विभिन्न जगह छिपता रहा उसके बाद वो नेपाल भाग गया था लेकिन आख़िरकार सुरक्षा एजेंसी ने उसे फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था।