मनी लॉन्ड्रिग मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत

मनी लॉन्ड्रिग मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत

आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जमानत दे दी है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

ईडी से पूछा था सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा खा कि आप नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है।

सिंह के वकील और जस्टिस के बीच बहस
सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा आप गिरफ्तारी की ‘जरूरत’ के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। यह धारा 19 पीएमएलए के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने धारा 19 (1) पढ़कर सुनाई और साथ ही विजय मदनलाल चौधरी के फैसले का हवाला दिया।

जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा कि कृपया आप सही तथ्य पर बात करें। इस पर सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। इस पर खन्ना ने कहा कि क्या दिनेश अरोड़ा को सीबीआई मामले में 16 नवंबर 2022 में माफी मिली?

इस पर सिंघवी ने कहा कि तब तक उनके बयानों में सिंह का नाम नहीं था। दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने पहली बार आरोप लगाए।

सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दी ‘खुली छूट’
संजय सिंह के लिए और भी अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी अनुमति दे दी है। जस्टिस खन्ना ने अपने आदेश में कहा, ‘जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता तब तक संजय सिंह बाहर रहकर राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।

संजय सिंह को सुप्रीम से खुली छूट मिल गई क्योंकि अब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ट्रायल पूरी होने तक कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगर संजय सिंह को दोषी ठहराया, तभी उनकी गिरफ्तारी होगी वरना नहीं।

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