BSF, CISF और RPF की नौकरियों में रिटायर होने पर अग्निवीरों को 10% आरक्षण: गृह मंत्रालय

BSF, CISF और RPF की नौकरियों में रिटायर होने पर अग्निवीरों को 10% आरक्षण: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके अनुसार अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ जैसी सुरक्षा बलों में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय देश के सुरक्षा बलों में सेवा करने वाले जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।

इस घोषणा के अनुसार, अग्निवीरों को उनके सेवा समाप्ति के बाद इन संगठनों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गृह मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य उन जवानों को एक स्थायी और सुरक्षित रोजगार प्रदान करना है, जिन्होंने अपने युवा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा में बिताया है।

अग्निवीरों के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था के तहत, उन्हें अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स), सीआईएसएफ (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) और आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) में नौकरी के अवसर मिलेंगे। यह कदम न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि सुरक्षा बलों में उनकी सेवाओं का लाभ भी सुनिश्चित करेगा।

गृह मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इससे न केवल अग्निवीरों को लाभ होगा, बल्कि सुरक्षा बलों में भी अधिक अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों की भर्ती होगी, जिससे देश की सुरक्षा और मजबूती को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह निर्णय सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें उन्होंने सेवा निवृत्ति के बाद जवानों के लिए बेहतर जीवन यापन और रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। इस आरक्षण नीति के लागू होने से अग्निवीरों को सेवा समाप्ति के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन यापन का अवसर मिलेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Related Articles