यति नरसिंहानंद पर लगा नया आरोप, क्या बढ़ेगी हिरासत
एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए एक सवाल से आहत होकर पत्रकार और फोटोग्राफर को गाली देने के आरोप में यति नरसिंहानंद पर नए आरोप लगाए गए हैं।
धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में डासना मंदिर के पुजारी को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हरिद्वार शहर के पुलिस थाने के एसएचओ रकीन्द्र सिंह कठैत का कहना है कि एक पत्रकार की शिकायत के आधार पर डासना मंदिर के प्रधान पुजारी पर नए आरोप लगाए गए हैं।
उन आरोपों में कहा गया है कि शनिवार को इंटरव्यू के दौरान पूछे गए एक सवाल पर नरसिंहानंद ने पत्रकार और उनके साथ आए फोटोग्राफर को कथित तौर पर पीटने की धमकी दी थी.
बता दें कि उस पर आईपीसी की धाराएं 341 (गलत तरीके से संयम के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 352 (गंभीर उत्तेजना के अलावा हमला या आपराधिक बल के लिए सजा) हैं।
नरसिंहानंद को धर्म संसद मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और आईपीसी की धारा 295 (ए) (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 509 (शब्द, इशारा या कार्य का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौर तलब है कि पिछले कई साल से यति नरसिंहानंद दूसरों के धर्म के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहा है लेकिन चुनाव के नज़दीक आने के बाद गिरफ़्तार किया जाना अपने मे एक बहुत बड़ा सवाल है।