नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने के दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में देश के विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने FIR रद्द करने के लिए उन्हें हाई कोर्ट जाने की छूट दी है।
ग़ौरतलब है कि पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने उनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी FIR को एक साथ जोड़ा और उसे दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है कि सभी मामलों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाये और साथ ये भी कहा कि इस आदेश के बाद दर्ज होने वाली किसी भी नई एफआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का यही निर्देश लागू होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की निगरानी में संयुक्त एसआईटी जांच की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल की याचिका को भी खारिज किया है। कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नुपुर शर्मा को अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया है।
मालूम रहे कि इससे पहले नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई थी। नूपुर शर्मा की पिछली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “देशभर में बदतर हालात के लिए आप जिम्मेदार हैं।” कोर्ट ने उदयपुर की घटना के लिए भी नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहराया था।
नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर की गई। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस ले ली थी।