ट्रम्प को धोखाधड़ी के आरोप में बच्चों समेत अदालत में पेश होने के आदेश

ट्रम्प को धोखाधड़ी के आरोप में बच्चों समेत अदालत में पेश होने के आदेश

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प को दो बड़ी संतान समेत कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। ट्रम्प और उनके दो बड़े बच्चों पर पारिवारिक व्यवसाय में धोखाधड़ी का आरोप है।

एएफ़पी के हवाले से मेहर समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यूयॉर्क में एक वरिष्ठ न्यायधीश ने गुरुवार को यह फ़ैसला सुनाया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अपने पारिवारिक व्यवसाय में कथित धोखाधड़ी के मामले में न्यूयॉर्क के सिविल कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएं।

डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक नया क़ानूनी झटका है क्योंकि ट्रंप के ख़िलाफ़ पहले ही कई मुक़दमे चल रहे हैं और उन सभी को देखते हुए कहा जा सकता है कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप की राह कठिन होती जा रही है। राज्य के न्यायधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप और उनके दो सबसे बड़ी संतान डोनाल्ड जूनियर और इवांका को न्यूयॉर्क के अटार्नी जनरल द्वारा जारी किए गए सम्मन का पालन करने का आदेश दिया है।

आर्थर एंगोरोन ने कहा कि तीनों को इस मामले में गवाही और अपना बयान दर्ज कराने के लिए 21 दिनों के भीतर अदालत में पेश होना होगा। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप और उनकी संतान जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे। ट्रंप के वकीलों ने कहा है कि कोर्ट को ट्रंप के ख़िलाफ़ सम्मन रद्द कर देना चाहिए क्योंकि एक सिविल कोर्ट में उनकी गवाही और बयान दर्ज कराने जैसी कार्यवाही उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमों में नुक़सानदायक होगा।

अमेरिकी अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि सिविल कोर्ट द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि ट्रंप ने धोखाधड़ी कर के पहले ऋण की गारंटी के लिए कई संपत्तियों को कम कर के आंका और फिर टैक्स को कम करने के लिए उन्हें कम आंका गया । ट्रंप परिवार ने दावा किया है कि सिविल कोर्ट की यह जांच राजनीति से प्रेरित थी और इसी के चलते अदालत से तीनों के ख़िलाफ़ सम्मन रद्द करने का निवेदन किया है।

आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि पिछले साल जुलाई में ट्रंप प्रशासन और उसके हेड ऑफ़ अकाउंटिंग एलेन वीसेलबर्ग को धोखाधड़ी और टैक्स चोरी में 15 अलग अलग मामलों में न्यूयॉर्क की एक अदालत में आरोपी घोषित किया गया था। हालांकि वह अंत तक निर्दोष होने का दावा करते रहे थे।

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