ट्रंप पर 2,900 करोड़ के जुर्माने के साथ 3 साल तक न्यूयॉर्क में कारोबार पर भी बैन
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने 2,946 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उनके सभी बिजनेस पर 3 साल के लिए बैन लगाया गया है। ट्रम्प पर यह कार्यवाही धोखाधड़ी के मामले (सिविल फ्रॉड केस) में की गई है। ट्रम्प पर आरोप था कि उन्होंने 100 मिलियन डॉलर, यानी 832 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया। उन्होंने अपनी जमीन, जायदाद की झूठी जानकारी देकर अपनी नेटवर्थ बढ़ाई।
ट्रंप का रियल एस्टेट का बड़ा बिजनस है जो पूरी दुनिया में फैला है। डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी नेटवर्थ को बढ़ाचढ़ाकर दिखाकर बैंकों को ठगने का आरोप है। उन्होंने बैंकों से लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। मैनहट्टन में तीन महीने तक चले ट्रायल के बाद न्यूयॉर्क के जज ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप अगले तीन साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर का पद नहीं ले सकते हैं। साथ ही इस दौरान वह किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं।
फिर से राष्ट्रपति चुनावों के लिए ताल ठोक रहे ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क के जज ने एक परफेक्ट कंपनी बनाने के लिए मुझ पर जुर्माना लगाया है। यह देश के लिए सबसे खराब दिन है। ट्रंप एक सफल रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। उनका निजी निवास स्थान मैनहैटन का ट्रंप टावर है। इसी तर्ज पर उन्होंने भारत सहित दुनिया के कई देशों में भी ट्रंप टावर बनाए हैं। उन्होंने कहा कि, वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
जनवरी 2023 में, न्यूयॉर्क के एक जज ने ट्रम्प के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया था। मामले में सुनवाई के लिए अक्टूबर 2023 का महीना चुना गया था। अटॉर्नी जनरल जेम्स का केस सिविल है, इसलिए ट्रम्प पर क्रिमिनिल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। मुकदमे पर सुनवाई शुरू होने से पहले ट्रम्प ने मीडिया से बातचीत की थी। ट्रम्प ने कहा था- यह केस एक स्कैम, दिखावा और पॉलिटिकल हमला है।
ट्रम्प ने कहा था- आर्थर, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे है। मैं अपनी और फैमिली की रेपुटेशन को भ्रष्ट डेमोक्रेट्स से बचा रहा हूं। इस मुकदमे के साथ ही ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेन फंडरेजिंग भी शुरू हो गई है।