उत्तराखंड में कृषि कार्य और उद्यान लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी लोग

उत्तराखंड में कृषि कार्य और उद्यान लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी लोग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक, राज्य के बाहर के लोग उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में रविवार देर शाम एक बैठक हुई थी, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया ,फैसले को लेकर राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि ये फैसला राज्य और यहां के लोगों के हित में लिया गया है।

राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि लैंड लॉ कमिटी की ओर से रिपोर्ट सब्मिट नहीं होने तक या फिर अगले आदेश तक बाहरी लोगों के राज्य में खेती वाली जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक रहेगी। इससे पहले जारी एक आदेश में मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिया था कि अगर कोई राज्य में बाहर का शख्स जमीन खरीदता है कि तो जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के बैकग्राउंड का सत्यापन किया जाए।

उत्तराखंड के लिए अभी नया भू-कानून तैयार करने की प्रक्रिया चल रह है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रारूप समिति गठित की गई है। तेजी से मसौदा बनाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे हैं। राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप राज्यहित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किए जायेंगे।

उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कड़े भू-कानून तथा मूल निवास के मुददे को लेकर प्रदेश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के लोगों की मांग है कि इस संबंध में 1950 को कट आफ तारीख माने जाने चाहिए।

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