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टूलकिट मामला: निकिता जैकब को तीन हफ्ते की ज़मानत मिली

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को वकील और कार्यकर्ता निकिता जैकब को तीन सप्ताह की जमानत दे दी है, बता दें कि निकिता जैकब के ख़िलाफ़ दिल्ली में ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी नाइक ने कहा कि इन तीन हफ्ते में निकिता अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर दिल्ली की अदालत में जा सकती हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 15 फरवरी को निकिता को फरार घोषित करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद निकिता ने गैर-जमानती वारंट को रद्द करने और अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि भरने पर रिहा किया जाएगा।

पीठ ने जैकब के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि जैकब को आज (बुधवार) से तीन सप्ताह की अवधि के लिए यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को याकूब की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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