सुप्रीम कोर्ट का सीईसी और ईसी की नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का सीईसी और ईसी की नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने वाले नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग के फ़ैसलों पर हाल के दिनों में लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में सरकार के इस क़ानून के बाद विपक्षी दलों ने सरकार के फ़ैसले की आलोचना की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दाखिल की गईं और उस क़ानून को चुनौती दी गई।

सरकार ने सीईसी की नियुक्ति को लेकर नया क़ानून पारित कर दिया है। यह क़ानून इसलिए बनाया गया क्योंकि पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।

हालाँकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर और संजय नारायणराव मेश्राम की याचिका पर नोटिस जारी किया। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने रोक लगाने के लिए जब दबाव डाला तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘हम इस तरह के क़ानून पर रोक नहीं लगा सकते।’ कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में करेगा।

बहरहाल, वकील ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ से कहा कि नया कानून शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के खिलाफ है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पीठ को 2 मार्च, 2023 के संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। जहां विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध नहीं है, वहां समिति को संख्या बल के लिहाज से लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल करना था।

संविधान के अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से की जाएगी, जब तक कि संसद चयन के मानदंड और सेवा और कार्यकाल की शर्तों को तय करने वाला क़ानून नहीं बना देती। इसके बाद सरकार ने एक नया कानून बनाया- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023। इसमें सीजेआई को चयन पैनल से बाहर कर दिया गया।

याचिका में तर्क दिया गया कि नया कानून भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र नहीं मुहैया कराता है और इस प्रकार यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है।

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